राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से कोरोनावायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए छोटे व्यापारियों, वेंडर्स थड़ी ठेला व्यापारियों एवं असंगठित क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले नागरिको को ₹50000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
इन्दिरा गांधी
शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
· कोविङ-19 से प्रभावित शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार युवाओ को रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ।
· योजना में 50000 रू तक का ऋण लाभार्थियों के लिए व्याजमुक्त होगा। व्याज हेतु शत् प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध करवायेगी।
· योजना में लाभार्थी को ऋण का पुर्नभुगतान चौथे से पन्द्रहवें महिने तक बारह समान मासिक किश्तों में करना होगा।
· योजना में 5 लाख लाभार्थियों को "पहले आओ-पहले पाओ" के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।
· योजना में आवेदन करवाने हेतु हमसे संपर्क करें
परिचय एवं
उद्देश्य
· माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2021-22 की पालना में इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम्भ
· कोविड-19 के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में रोजगार/स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना
· वित्त विभाग द्वारा योजना के दिशा-निर्देश जारी
· शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं तथा बेरोजगारों को योजना के तहत 5 लाख व्यक्तियों को रू. 50000 तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध करवाना
· योजना के अर्न्तगत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/निजी बैंक/सहकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण
योजना हेतु
पात्रता
· राजस्थान का स्थायी निवासी, जिसकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय 15000 से कम तथा पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम हो
· शहरी बेरोजगार युवा
Ø जिला रोजगार केन्द्र में पंजीकृत बेरोजगार (जिन्हे बेरोजगारी भत्ता ना मिल रहा हो)
· शहरी स्ट्रीट वेण्डर्स
Ø सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स
Ø विक्रय प्रमाण पत्र व पहचान पत्र धारी स्ट्रीट वेण्डर्स
Ø सर्वे से वंचित स्ट्रीट वेण्डर्स जिन्हे निकाय द्वारा LOR जारी किया गया हो
Ø पेरी-अर्बन क्षेत्र में कार्यरत जिन्हें निकाय द्वारा सिफारिश पत्र जारी किया गया हो
· असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगर
Ø हेयर ड्रेसर, रिक्शावाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, पलम्बर, मिस्त्री,
Ø चाय वाला, चाट वाला आदि (आयु सीमा 18-40 वर्ष)
Ø जिला कलक्टर द्वारा चिन्हित, अन्य व्यवसायो में कार्यरत लोग
योजना के मुख्य
बिन्दु
· योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से
· जिला कलक्टर योजना का जिला स्तर पर नोडल अधिकारी
· निकाय स्तर योजना के क्रियान्वयन हेतु आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन
· स्वयं या ई-मित्र द्वारा ऑनलाईन वेब पोर्टल/ऐप के माध्यम से आवेदन
· आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र देना अनिवार्य
· ऋण राशि वितरित होने के पश्चात 3 माह का मोरेटोरियम
· ऋण राशि का पुर्नभुगतान चौथे माह से 15 वें माह तक 12 मासिक किश्तो में
· ऋण का पुनर्भुगतान नकद/ऑनलाईन/यू.पी.आई द्वारा किये जाने की सुविधा
· राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक तिमाही में ब्याज अनुदान का वितरण
· मार्गदर्शन/शिकायत के उचित निवारण हेतु निकाय स्तर पर हैल्पडेस्क
· राज्य (SLBC) जिला (DLEC) तथा ब्लाक (BLEC) स्तर पर नियमित समीक्षा
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